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उत्तर प्रदेश
ज्ञानवापी परिसर को सील करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को इलाहाबाद HC ने वापस लेते हुए खारिज कर दिया
Ashwandewangan
8 Aug 2023 9:39 AM GMT

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ज्ञानवापी परिसर को सील करने की मांग
प्रयागराज (यूपी), (आईएएनएस) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को वापस ले लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को वाराणसी अदालत के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को प्रभावित किए बिना पूरे ज्ञानवापी परिसर को सील करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
जब याचिकाकर्ता के वकील ने कानून के अनुसार उचित मंच पर जाने और जनहित याचिका में दावा की गई राहत के लिए आवेदन दायर करने की प्रार्थना की तो अदालत ने याचिका को वापस ले लिया और खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
अदालत के समक्ष पिछले बुधवार को जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें एएसआई सर्वेक्षण को प्रभावित किए बिना पूरी ज्ञानवापी मस्जिद को सील करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका जितेंद्र सिंह "विसेन", राखी सिंह और अन्य ने दायर की थी।

Ashwandewangan
प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।
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