उत्तर प्रदेश

बिना मान्यता प्राप्त चल रहीं संबद्ध प्राइमरी कक्षाएं बंद करने के आदेश

Admin2
9 Aug 2022 9:24 AM GMT
बिना मान्यता प्राप्त चल रहीं संबद्ध प्राइमरी कक्षाएं बंद करने के आदेश
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : जीपीजी हायर सेकेंड्री स्कूल जूही में बिना मान्यता प्राप्त चल रहीं संबद्ध प्राइमरी की कक्षाओं को तत्काल बंद करने के आदेश किए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत सिंह ने विद्यालय प्रबंधक को चेतावनी दी है कि यदि तीन दिनों के अंदर कक्षाएं पूरी तरह बंद नहीं की गईं और इससे संबंधित शपथपत्र नहीं दिया गया तो एक लाख जुर्माना देना पड़ सकता है। विद्यालय की एक जांच अपर नगर मजिस्ट्रेट (षष्टम) वान्या सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने की थी। डीएम को सौंपी रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां चल रहीं 01 से 05 तक की कक्षाएं अमान्य हैं। इसकी मान्यता नहीं है।

जांच टीम में राजकीय हायक सेकेंड्री स्कूल राघन के प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार त्रिपाठी और खंड शिक्षा अधिकारी किदवई नगर सुशील शर्मा भी शामिल थे। बीएसए ने मनोज कुमार, अश्वनी कुमार और मोहित की जांच रिपोर्ट पर आधारित एक शिकायत का संदर्भ लेते हुए स्पष्ट किया है कि एक ही विद्यालय में दो मान्यता नहीं हो सकती। पूर्व में हाईस्कूल की मान्यता दिए जाते समय प्राइमरी की मान्यता विभाग को समर्पित की जा चुकी है। शिकायत में प्रबंधक की पत्नी के स्तर से प्राइमरी कक्षाएं चलाने और प्रवेश आदि की शिकायतें की गई थीं। बीएसए ने अपने जारी आदेश में आरटीई की धाराओं का उल्लेख कर कहा गया कि यदि विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त चलता पाया गया तो एक लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि आगे भी जारी रहा तो प्रति दिन 10 हजार की राशि जुर्माने के तौर पर लगाई जा सकती है। विद्यालय बंद करने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया है। इस दौरान प्रबंधक को बंद किए जाने का शपथ पत्र भी देना होगा।

source-hindustan


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