उत्तर प्रदेश

तीन यात्रियों को एक-एक लाख रुपये हर्जाना चुकाने का आदेश

Admin2
31 July 2022 11:16 AM GMT
तीन यात्रियों को एक-एक लाख रुपये हर्जाना चुकाने का आदेश
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : जिला उपभोक्ता फोरम ने स्पाइसजेट प्रबंधन को बनारस के तीन यात्रियों को एक-एक लाख रुपये हर्जाना चुकाने का आदेश दिया है। साल 2019 में परेड कोठी निवासी सिद्धनाथ सिंह और उनके साथ दो लोगों ने स्पाइसजेट के विमान में हांगकांग की बुकिंग कराई थी। विमान की सेवा में कमी के कारण मानसिक परेशानी और आर्थिक नुकसान होने की शिकायत फोरम में की गई थी।

सिद्धनाथ सिंह की दलीलों को स्वीकार करते हुए फोरम ने स्पाइसजेट को 30 दिन में एक लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है। फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य डॉ. सुरेंद्र कुमार व सुमन दुबे ने 13 जुलाई 2022 को उक्त फैसला सुनाया है।सिद्धनाथ सिंह ने कहा कि मेरे मित्र प्रशांत सिंह व रामेश्वर सिंह को भी फोरम से न्याय मिला है। फोरम ने नई दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात सीनियर सीएसई एयरपोर्ट सर्विस पूनम शर्मा, मैनेजर कस्टमर सर्विस सर्विस, पालम कोर्ट, सेक्टर 16 गुरुग्राम और नई दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 स्थित स्पाइसजेट लिमिटेड के खिलाफ आदेश दिया है। 30 दिन में हर्जाना न देने पर स्पाइसजेट को हर्जाना देने तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।

source-hindustan


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