उत्तर प्रदेश

सिलेंडर फटने के मामले में मुआवजा देने का आदेश

Admin Delhi 1
13 Sep 2023 6:16 AM GMT
सिलेंडर फटने के मामले में मुआवजा देने का आदेश
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नोएडा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सिलेंडर फटने से तीन लोगों की मौत मामले में कंपनी को जिम्मेदार माना है. आयोग ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और बीमा कंपनी को पीड़ितों को 15-15 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं.

दनकौर के पारसौल गांव में प्रेमवीर रहते थे. उनके घर में उनका बेटा अंश और एक परिचित डॉक्टर सुभाष थे. डॉ. सुभाष के लिए प्रेमवीर चाय बना रहा था. इसी दौरान गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई. हादसे में प्रेमवीर, उनके बेटे अंश और डॉक्टर सुभाष की मौत हो गई. इस मामले में प्रेमवीर की पत्नी कमलेश और डॉ. सुभाष की पत्नी रेखा ने उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल की थी. आयोग ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से तीनों मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपये देने होंगे. पूरा भुगतान 30 दिनों के अंदर करना होगा.

दस नर्सिंग होम और क्लीनिक को नोटिस

स्वास्थ्य विभाग ने पंजीकरण नहीं कराने वाले 10 नर्सिंग होम और क्लीनिक को नोटिस जारी किया है. पिछले साल इन चिकित्सकीय संस्थानों का पंजीकरण था, लेकिन इस साल नवीनीकरण नहीं कराया गया. आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग कई और नोटिस जारी करेगा.

जिले में 611 अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक हैं. इनमें से अब भी 100 से ज्यादा चिकित्सकीय संस्थानों का पंजीकरण नहीं हुआ है, जिसमें ज्यादातर क्लीनिक हैं. एक महीने से इन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन जवाब नहीं आया है.स्वास्थ्य विभाग ऐसे संस्थानों का भौतिक परीक्षण करेगा

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