उत्तर प्रदेश

घरेलू बिल में जुड़े अधिभार को संशोधित कर वसूली करने का आदेश

Admindelhi1
17 April 2024 9:36 AM GMT
घरेलू बिल में जुड़े अधिभार को संशोधित कर वसूली करने का आदेश
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प्रतापगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विद्युत निगम को कारखाना कनेक्शन डिस्कनेक्ट कराने के बाद घरेलू बिल में जुड़े अधिभार को संशोधित कर वसूली करने का आदेश दिया है.

पट्टी तहसील क्षेत्र के तेरहमील गांव में रहने वाले जटाशंकर तिवारी ने कई वर्ष पहले वेल्डिंग कारखाना का संचालन करने के लिए निगम से किलोवाट का कनेक्शन लिया था. वर्ष 2002 में वादी बीमारी से परेशान हुआ तो उसे कारखाना बंद करना पड़ा. 19 फरवरी 2003 को वादी ने 9050 रुपए का बिल जमा करने के बाद कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराया और निगम के कर्मचारियों ने केबल काटने के बाद वादी की रिपोर्ट सौंप दी. वादी के अनुसार उसके नाम पर घरेलू कनेक्शन में पुराने कारखाना कनेक्शन के अधिभार का बिल करीब 40 हजार रुपये जोड़कर बकाया मांगा जा रहा है. आयोग के अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सदस्य सहसराम पांडेय, ममता गुप्ता ने मामले की सुनवाई के बाद अब निगम को आदेश दिया है कि वादी समस्त अभिलेख व रिपोर्ट निगम के अफसरों को दे. कनेक्शन डिस्कनेक्ट के बाद अधिभार रहित बिल संशोधित कर बकाया वसूली की जाए.


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