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गवाह से जिरह का अवसर खत्म, जमानत पर रिहा आजम खान को बड़ा झटका
सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर रिहा पूर्व मंत्री और रामपुर से सपा विधायक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बड़ा झटका लगा है। दो जन्म प्रमाण पत्र, पेन कार्ड और पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने उनके अधिवक्ताओं की ओर से दाखिल स्थगना प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए आयकर अधिकारी से जिरह का अवसर खत्म कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। इसके साथ ही यतीमखाना के एक मामले में अभी जिरह हुई साथ ही डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र भी बहस नहीं हो सकी। दोनों कोर्ट में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला व पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां कोर्ट में पेश हुए थे।
सपा विधायक अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र, पेन कार्ड और पासपोर्ट का मामला इन दिनों एमपीएमएलए (मजिस्ट्रेट कोर्ट) कोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकरण में शनिवार को सुनवाई हुई। इसके लिए आरोपी बनाए गए सपा विधायक आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ दोपहर में कोर्ट में पहुंचे। यहां पर इस मामले में गवाह के तौर पर पेश आयकर अधिकारी विजय कुमार भी कोर्ट में पेश हुए। भाजपा नेता आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस प्रकरण में सुनवाई हुई।
गवाह से जिरह होनी थी,लेकिन बचाव पक्ष की ओर से स्थगना प्रार्थना पत्र दे दिया,जिस पर कोर्ट ने आयकर अधिकारी से जिरह का अवसर खत्म कर दिया। अब अगला गवाह बुलाया जाएगा। उनके मुताबिक इस प्रकरण में अब 19 जुलाई को सुनवाई होगी। इसके अलावा आजम खां व पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां गंज व कोतवाली क्षेत्र के पांच मामलों में एमपीएमएलए (सेशन कोर्ट) में पेश हुए। एडीजीसी कमल गुप्ता ने बताया कि यतीमखाना और डूंगरपुर के पांच मामलों में सपा विधायक आजम खां व पूर्व पालिकाध्यक्ष की पेशी हुई। इस दौरान एक मामले में गवाह कमर से जिरह हुई। जिरह अभी जारी है। इसके अलावा चार मामलों में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी,लेकिन नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी।