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महानगर में नहीं थमा अवैध कोचिंगों का संचालन, 28 कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई की तलवार
मथुरा न्यूज़: जनपद में बगैर अनुमति के चल रहे कोचिंग सेंटरों पर अंकुश लगाने के लिए जल्द ही सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. ऐसे कोचिंग सेंटरों पर एक लाख रुपये तक जुर्माना संभव है. जांच के बाद 70 में से सिर्फ 29 कोचिंग संचालकों ने रिनुअल कराया है, जबकि 12 नये कोचिंगों का पंजीकरण किया गया है. ऐसे में रिनुअल न कराने वाले 28 कोचिंग और संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी से दिशा-निर्देश मांगे जा रहे हैं. करीब दर्जनभर ऐसे कोचिंग संचालकों पर भी नजर रखी जा रही है, अपने कोचिंग को बंद दिखाते हुए नोटिस वापस किए हैं.
वर्तमान में अकेले महानगर में दो सैंकड़ा से अधिक कोचिंगों का संचालन हो रहा है.
बीएसए इंजीनियरिंग कालेज मार्ग, कंकाली, श्रीजी धाम रियल एस्टेट, कृष्णा नगर, महोली रोड, धौलीप्याऊ, डेंपियर नगर आदि क्षेत्रों में अधिकांश कोचिंग बिना अनुमति के संचालित हो रही हैं. इनमें तमाम कोचिंग ऐसी हैं, जो दूर-दूर तक मानकों को पूरा नहीं करती हैं. यह स्थिति तो तब है, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा लगातार सख्ती बरती जा रही है. शासनादेश के मुताबिक कोई भी कोचिंग बिना जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के पंजीकरण के बिना संचालित नहीं की जा सकती. पंजीकरण कराने के लिए छात्र संख्या के मुताबिक कोचिंग संचालक को तय पंजीकरण शुल्क जमा कराना होता है. यही नहीं तमाम शर्तों को भी पूरा करना होता है. परंतु, जनपद में लंबे समय से कोचिंग संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. बताते चलें कि इस पर जिलाधिकारी के आदेश के बाद जनपद में पूर्व में पंजीकृत 70 कोचिंगों की जांच कराई गई. जांच के बाद कोचिंग संचालकों को पंजीकरण कराने के लिए नोटिस भी जारी किए गए, जिनमें 29 ने पंजीकरण करा लिया. 41 में से करीब दर्जनभर ने कोचिंगों को बंद दिखा दिया. ऐसे में 28 कोचिंग संचालकों के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई संभव है. इन कोचिंग संचालकों पर जुर्माने की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी की संस्तुति के लिए फाइल भेजी जा रही है. जिलाधिकारी से दिशा-निर्देश भी मांगे जा रहे हैं, ताकि कार्रवाई की जा सके.