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Operation कन्विक्शन का असर, गैंगस्टर मामले में आरोपी को हुई सजा

Saharanpur सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर की अदालत ने अभियुक्त को दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, यह मामला वर्ष 2007 का है। थाना नकुड़ क्षेत्र में तत्कालीन उपनिरीक्षक प्रहलाद सिंह की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि अभियुक्तों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा था और आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। गिरोह की गतिविधियों से क्षेत्र में भय का माहौल उत्पन्न होने की बात भी सामने आई थी।
इस मामले में थाना नकुड़ पुलिस ने अभियुक्त मान सिंह पुत्र हरिराम और सतेन्द्र पुत्र रामसिंह उर्फ सिंगा निवासी मोहल्ला नया बांस, कस्बा अम्बेहटा, थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 48/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था।
मुकदमे की विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। इसके बाद मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 सहारनपुर की अदालत में विचाराधीन था। लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पुलिस की ओर से मामले की मजबूत पैरवी की गई।
सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में भी पुलिस ने न्यायालय में मजबूत साक्ष्य और प्रभावी पैरवी प्रस्तुत की।
पुलिस की इस कार्रवाई और पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त मान सिंह पुत्र हरिराम निवासी मोहल्ला नया बांस, कस्बा अम्बेहटा, थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी मानते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वहीं, इस मामले में दूसरे अभियुक्त सतेन्द्र पुत्र रामसिंह उर्फ सिंगा की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध चल रही न्यायिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है।
सहारनपुर पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा दर्ज गंभीर मामलों में न्यायालय में मजबूत पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुराने और गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को कानून के दायरे में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में दोषियों को सजा मिलने से अपराधियों में कानून का भय पैदा होगा और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।





