उत्तर प्रदेश

पिता के इलाज के बहाने युवती से की दोस्ती फिर किया सामूहिक दुष्कर्म

Kajal Dubey
3 Aug 2022 4:34 PM GMT
पिता के इलाज के बहाने युवती से की दोस्ती फिर किया सामूहिक दुष्कर्म
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पिता का इलाज कराने के बहाने नजदीकी बढ़ाकर नदीम और उसके दोस्त ने दूसरे समुदाय की युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों के खिलाफ थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
युवती ने पुलिस को बताया कि उसके पिता करीब पांच साल से लकवाग्रस्त हैं।
साल भर पहले नदीम ने पीलीभीत में हकीम से इलाज कराकर उन्हें ठीक कराने का झांसा दिया। उसने नदीम की बात पर भरोसा कर लिया और उसके साथ पीलीभीत चली गई। रास्ते में विलयधाम पुल के पास नदीम ने उसे ठंडा पानी पिलाया। इसके बाद उसके सिर में दर्द होने लगा। इस पर नदीम ने अपने साथी इसरार को फोन कर बुला लिया और सिर दर्द की दवा के बहाने उसे नशीली दवाई खिलाकर बेहोश कर दिया। फिर नदीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना ली। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नदीम ने उससे कई बार दुष्कर्म किया। 22 जुलाई को खेत में खींचकर ले जाने के बाद नदीम के साथ ही इसरार ने भी उससे दुष्कर्म किया। इज्जतनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के आरोपी 61 साल के बूढे़ की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अभिषेक कुमार चतुर्वेदी की कोर्ट ने खारिज कर दी है।
घटना थाना मीरगंज की है। पीड़ित की मां की ओर से दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक 19 मई 2022 को शाम के पांच-छह बजे आरोपी ज्ञान सिंह उसके मानसिक मंदित बेटे को खींचकर खोखे के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसके छोटे बेटा खेलता हुआ वहां पहुंचा और खोखे में झांककर देखा तो उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इस पर आरोपी उसके दोनों बेटों को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। आरोपी की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई, जिसका विरोध सरकारी वकील सोनी मलिक ने किया। कोर्ट ने अभियुक्त ज्ञान सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
अपहरण, दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रामदयाल ने किया।
घटना थाना बहेड़ी क्षेत्र की है। इसकी रिपोर्ट 18 फरवरी को पीड़ित किशोरी के पिता ने लिखाई थी। अभियोजनकी ओर से सरकारी वकील राजीव तिवारी ने कोर्ट को बताया गया कि अभियुक्त दानवीर वादी की नाबालिग बेटी को अगवा कर ले गया ओर उसके साथ शादी कर शारीरिक संबंध बनाए। अभियुक्त को पुलिस ने 28 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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