उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी पुलिस में आज होने वाली ग्रुप डी की प्रोन्नति परीक्षा दो सप्ताह टली

Renuka Sahu
15 July 2022 1:46 AM GMT
On the orders of the High Court, the Group D promotion examination to be held today in UP Police was postponed by two weeks.
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फाइल फोटो 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति के लिए 15 जुलाई से होने वाली लिखित परीक्षा दो हफ्ते बाद लेने का निर्देश दिया है, ताकि कर्मचारी परीक्षा की तैयारी कर सकें। अब परीक्षा एक अगस्त को होगी।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति के लिए 15 जुलाई से होने वाली लिखित परीक्षा दो हफ्ते बाद लेने का निर्देश दिया है, ताकि कर्मचारी परीक्षा की तैयारी कर सकें। अब परीक्षा एक अगस्त को होगी।

याचियों का कहना था कि नियम 6 बी के तहत पद के भर्ती की अधिसूचना जारी करते समय परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में देरी से पाठ्यक्रम देने से तैयारी का मौका नहीं मिला है, इसलिए लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए समय दिया जाय। कोर्ट ने कल शुक्रवार 15 जुलाई को हो रही परीक्षा को दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने प्रताप देव शर्मा व नौ अन्य ग्रुप डी कर्मचारियों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचियों का कहना था कि रूल्स में बदलाव कर हिंदी, अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। टाइप टेस्ट के पांच दिन बाद अर्ह अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जानी है। तीन मई 2021 को आवेदन मांगे गए लेकिन पाठ्यक्रम नहीं दिया गया। नौ जून 2022 को टाइपिंग टेस्ट की अधिसूचना जारी की गई और 24 जून को पाठ्यक्रम जारी किया गया, जबकि तीन मई को ही पाठ्यक्रम देना चाहिए था।
सरकारी वकील का कहना था कि तीन मई 2021 को 164 पदों की भर्ती का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वास्तविक 70 पद विज्ञापित किए गए । जिसमे 20 फीसदी पदोन्नति कोटा है। नौ जून 2022 की अधिसूचना से टाइप टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में शामिल होने की जानकारी दी गई। नियम सभी पर लागू है। कोर्ट ने कहा कि रूल्स के अनुसार भर्ती अधिसूचना जारी करते समय ही पाठ्यक्रम की सूचना देनी चाहिए, जिसका पालन नहीं किया गया। जिससे तैयारी का पर्याप्त मौका नहीं मिला, जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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