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बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आज एक 72 वर्षीय वृद्ध को सात वर्ष कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के मोहम्मद शमीम उर्फ असलम को पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़िता को दी जाएगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2017 में दोषी ने फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में पांच गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था जबकि दोषी ने अपने बचाव में तीन गवाह पेश किए थे।