उत्तर प्रदेश

मतदाता सूची में आपत्ति प्रोफार्मा पर ही स्वीकार्य

Admin Delhi 1
8 Dec 2022 8:34 AM GMT
मतदाता सूची में आपत्ति प्रोफार्मा पर ही स्वीकार्य
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि नगर निगम के चुनाव में वार्डों की मतदाता सूची पर आपत्ति तभी स्वीकार की जा सकती है, जब यह आपत्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर और तय प्रोफार्मा पर की गई हो. आपत्ति करने की समयसीमा बीत जाने के बाद और बिना प्रोफार्मा के की गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता.

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने प्रयागराज नगर निगम के पार्षद फैजल खान द्वारा मतदाता सूची में संशोधन की अनुमति देने की मांग में दाखिल याचिका को खारिज करते हुए दिया है. याची का कहना था कि वह वार्ड संख्या 78 करेलाबाग 2 से पार्षद हैं. उसने वार्ड संख्या 96 शम्स नगर की मतदाता सूची में कुछ नामों को जोड़ने और कुछ को बाहर करने की मांग की थी ताकि मतदाता सूची को 28 सितंबर 2022 को जारी परिसीमन की अधिसूचना के मुताबिक किया जा सके. इस संबंध में याची ने अपर आयुक्त नगर निगम और एडीएम वित्त को 15 नवंबर 2022 और 21 नवंबर 2022 को लिखित आपत्ति की थी लेकिन उसका निस्तारण नहीं किया गया. याचिका का विरोध करते हुए नगर निगम के अधिवक्ता विभु राय ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा यूपी म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार मतदाता सूची के निरीक्षण व आपत्ति दाखिल करने के लिए एक से सात नवंबर तक का समय उपलब्ध कराया गया था. लेकिन याची ने निर्धारित अवधि के बाद अपनी आपत्ति प्रस्तुत की. एडवोकेट विभु राय का यह भी कहना था कि याची की आपत्ति निर्धारित प्रोफार्मा पर नहीं थी इसलिए उसकी आपत्ति स्वीकार करने योग्य नहीं थी.

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