उत्तर प्रदेश

नगर निगम महापौर का पद पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षित करने पर कराई आपत्ति दर्ज

Admin Delhi 1
3 April 2023 1:22 PM GMT
नगर निगम महापौर का पद पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षित करने पर कराई आपत्ति दर्ज
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फिरोजाबाद: नगर निगम महापौर का पद पुनः पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित करने पर सामाजिक और राजनीतिक संगठन के पदाधिकारियों ने आपत्ति जताते हुए, उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग के मुख्य सचिव और निर्देशक को पत्र देकर आपत्ति जताई है।

3 अगस्त 2014 को नगर पालिका परिषद का चेयरमैन पद अनुसूचित जाति पुरुष के लिए आरक्षित था 4 अगस्त 2014 से 1 दिसंबर 2017 तक नगर निगम महापौर का पद रिक्त रहा उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग द्वारा 26 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार नगर निगम फिरोजाबाद महापौर का पद पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षित किया गया था। शासन के नगर विकास अनुभाग द्वारा 5 दिसंबर 2022 की अधिसूचना के अनुसार शासन द्वारा नगर निगम महापौर का पद आरक्षण से अनारक्षित घोषित किया गया था। जो कि चक्र अनुपात में सही था। सामाजिक संगठन के सत्येंद्र जैन सोली और कौशल किशोर उपाध्याय ने लखनऊ पहुंचकर नगर विकास अनुभाग के मुख्य सचिव और निदेशक को दिए गये,पत्र में कहां है ,उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग द्वारा 30 मार्च 2023 की अधिसूचना जारी की गई, जो कि नगर निगम महापौर पद को पुनः पिछड़ा वर्ग महिला घोषित किया गया है। जबकि वर्ष 2017 में ही नगर निगम महापौर का पद पिछड़ा वर्ग महिला थी। यहां पर पुनः पिछड़ा वर्ग महिला घोषित करना नियम विरुद्ध है। तथा व्यक्ति विशेष आपसी जान-पहचान एवं व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की मंशा से प्रतीत होती है।इसलिए सब नियमों को ताक पर रखकर महापौर पद पिछड़ा वर्ग महिला की अधिसूचना 30 मार्च 2030 को जारी की गई है। जो जनहित में नहीं है।उन्होंने अनुरोध किया है, जनहित को ध्यान में रखते हुए नगर निगम फिरोजाबाद महापौर का पद की अधिसूचना पर पुनः विचार किया जाये।

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