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अब अनफिट वाहन नहीं ढो सकेंगे क्रय केंद्र से गेहूं-धान
वाराणसी: प्रशासन के क्रय केंद्रों पर खरीदा गया गेहूं एफसीआई गोदाम पहुंचाने में वाहन स्वामी मनमाने ट्रकों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. विपणन विभाग के पोर्टल पर अपलोड विवरण वाले ट्रक ही इसमें प्रयोग किए जा सकेंगे. यही नहीं एग्रीमेंट कराने से पहले ही वाहन स्वामी को अपने ट्रक की सम्पूर्ण डिटेल और अभिलेख मुहैया कराने होंगे. वाहनों की सम्पूर्ण डिटेल पोर्टल पर अभलेख करने के बाद ही एग्रीमेंट किया जा सकेगा.
प्रशासन के क्रय केंद्र पर किसानों से खरीदा जाने वाला गेहूं और धान एफसीआई गोदाम तक पहुंचाने के लिए विपणन विभाग वाहन स्वामियों से एग्रीमेंट करता है. एग्रीमेंट के बाद वाहन स्वामी मनमाने तरीके से वाहन भेजकर अलग-अलग क्रय केंद्र से गेहूं की बोरियां एफसीआई गोदाम पहुंचाते हैं. इसी तरह क्रय केंद्र पर खरीदा गया धान ट्रकों से पहले अनुबंधित राइस मिलों पर पहुंचाया जाता है, इससे तैयार होने वाला चावल राइस मिलों से एफसीआई गोदाम पहुंचाया जाता है. अब एग्रीमेंट के दौरान ही वाहन स्वामी को अपने वाहनों के सभी अभिलेख मुहैया कराने होंगे. इसके बाद वाहनों की पूरी डिटेल विपणन विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. इसके बाद ही एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी. यही नहीं जब क्रय केंद्र पर गेहूं लादने के लिए ट्रक जाएगा तो केंद्र प्रभारी पोर्टल पर यह चेक करेगा कि सम्बंधित ट्रक एग्रीमेंट की सूची में है अथवा नहीं.
जीपीएस से लैस रहेंगे ट्रकक्रय केंद्र से गेहूं और धान ढोने वाले अनुबंधित ट्रक जीपीएस से लैस किए जाएंगे. विपणन विभाग की ओर से अनुबंध के समय ही इसकी जांच पड़ताल की जाएगी.
शासन ने क्रय केंद्र से गेहूं और धान ढोने वाले ट्रकों के अभिलेख पूरे होने और जीपीएस से लैस होने के बाद ही एग्रीमेंट करने का निर्देश दिया है. इसकी जानकारी वाहन स्वामियों को दे दी गई है.
-जितेन्द्र कुमार यादव, जिला विपणन अधिकारी