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उत्तर प्रदेश
अब हाईकोर्ट जाएंगे, आज़म खान की सजा पर सेशन अदालत ने किया स्टे से इंकार
Admin4
10 Nov 2022 1:05 PM GMT
रामपुर। रामपुर सपा विधायक आज़म खान को रामपुर अदालत ने सजा पर स्टे देने से इंकार कर दिया है ,अब आज़म के वकील सोमवार तक हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आपको बता दें कि रामपुर से सपा के विधायक आजम खान को हेट स्पीच के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, इस मामले में कल आजम खान के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी ,जिसमें अनुरोध किया गया था कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार आजम खान को उनके खिलाफ सुनाए फैसले पर अपील के लिए बड़ी अदालत में जाने का भी समय नहीं दिया गया है और उनके विधानसभा क्षेत्र को रिक्त घोषित कर चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है , जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रामपुर की जिला अदालत को यह निर्देश दिया था कि वह गुरुवार को ही इस मामले पर सुनवाई कर अपना निर्णय करें, इसी बीच चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मद्देनजर आज 10 नवंबर को जारी होने वाली चुनाव अधिसूचना को स्थगित कर दिया था, जिसके बाद रामपुर के चुनाव टल गए थे, आज रामपुर के जिला न्यायालय ने आजम खान को 3 साल की सजा पर स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब आजम खान के वकील जहां अब हाईकोर्ट में सोमवार को याचिका दायर करेंगे, वही चुनाव आयोग भी इस मामले में विधिक राय लेगा, रामपुर के चुनाव की अधिसूचना कल शुक्रवार को जारी होगी या अभी हाईकोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा की जाएगी, इस पर नज़र बनी रहेगी।
आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में एमपी एमएलए अदालतों ने रामपुर के सपा विधायक आजम खान और मुजफ्फरनगर खतौली सीट के विधायक विक्रम सैनी को 2 साल से अधिक की सजा सुनाई थी जिसके बाद दोनों की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी लेकिन कल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामपुर के मामले में हस्तक्षेप करने के बाद रामपुर की चुनाव अधिसूचना रोक दी गई थी जबकि मुजफ्फरनगर में खतौली की चुनाव अधिसूचना आज जारी कर दी गई है और मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी बीच मुजफ्फरनगर में खतौली के विधायक विक्रम सैनी भी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और सोमवार को उनके मामले की भी सुनवाई होगी।

Admin4
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