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Lucknow , लखनऊ: प्रमुख सचिव (परिवहन) एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी अधिसूचना में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67 की उपधारा 1 की शक्तियों के तहत किराया तय किया गया है। परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा के लिए एक निश्चित किराया लागू किया है, जो उन्हें राज्य में अन्य यात्री वाहनों के साथ संरेखित करता है। यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 8.30 रुपये का अधिकतम किराया देना होगा, जिससे मनमाने शुल्क की पिछली व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
प्रमुख सचिव (परिवहन) एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी अधिसूचना में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67 की उपधारा 1 की शक्तियों के तहत किराया तय किया गया है। यह किराया अनुबंध वाहनों के रूप में संचालित ई-रिक्शा पर लागू होता है।
विवरण को स्पष्ट करते हुए, राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के सचिव सगीर अहमद ने कहा कि नया किराया केवल पूरी सवारी के लिए बुक किए गए ई-रिक्शा पर लागू होगा, न कि उन पर जो कई स्थानों पर यात्रियों को चढ़ाते और छोड़ते हैं। परिवहन आयुक्त सी.बी. सिंह ने कहा कि किराया निर्धारण कुंभ मेला अधिकारी की सिफारिश के बाद किया गया है, जिन्होंने विभाग को पत्र लिखकर ई-रिक्शा किराए को विनियमित करने की आवश्यकता का सुझाव दिया था।