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धोखाधड़ी कर आदेश पारित कराने में दो को नोटिस भेजा गया
कानपूर न्यूज़: नर्वल तहसील अंतर्गत एक मंदिर प्राइवेट ट्रस्ट की जमीन धोखाधड़ी कर आदेश पारित करवाने के मामले में संग्रह अमीन और संग्रह सेवक पर आरोप सही पाए गए हैं. जिस पर उन्हें नायब तहसीलदार ने जवाब देने के लिए नोटिस भेजा है.
उक्त मामला जुलाई 2022 का है. जहां पर पाली खुर्द गांव में एक शिवधाम मंदिर प्राइवेट ट्रस्ट की जमीन थी. जिसे ट्रस्ट के सर्वाकार सुरेश अवस्थी ने आनंद बाजपेई को बेच दिया था. जब दाखिल खारिज की बारी आई तो तहसीलदार संजय सिंह ने उसे निरस्त कर दिया था. फाइल दाखिल दफ्तर करा दी लेकिन बाद में तहसीलदार का स्थानांतरण होने पर संजय सिंह की जगह कैलाश नाथ यादव आ गए थे तो फिर से जमीन के प्रपत्र संग्रह सेवक अमजद से मंगवाए गए थे. फाइल लेकर कर्मचारी तहसील आ रहा था. ़फाइल तहसील के पेशकार के पास आई ही नहीं थी.
मामला फिर से तहसीलदार बने संजय सिंह के संज्ञान में आया तो उन्होंने पुन फाइल अभिलेखगार से मंगवायी तो कई लोगो की भूमिका संदिग्ध पाई गई. उन्होंने फिर से ़फाइल निरस्त कर जांच के आदेश दिए थे. जिसमें अमीन संग्रह नवाब सिंह और संग्रह सेवक अमजद का दोष साबित हुआ.