उत्तर प्रदेश

बेस्वाद मिड-डे मील की शिकायत पर अभिभावक को नोटिस

Kajal Dubey
7 Aug 2022 9:41 AM GMT
बेस्वाद मिड-डे मील की शिकायत पर अभिभावक को नोटिस
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कैराना (शामली)। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पंजीठ में बेस्वाद मिड-डे मील की शिकायत करने व जान को खतरा जताने की वीडियो वायरल करने वाले अभिभावक को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। वायरल वीडियो में लगाए आरोपों को लेकर कलक्ट्रेट के प्रधान सहायक ने शामली कोतवाली में शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने अभिभावक को नोटिस भेजकर वायरल वीडियो के संबंध में दो दिन में साक्ष्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
गांव जहानपुरा निवासी मुबारिक अली ने बीती छह जुलाई को शिक्षा मंत्री को शिकायत पत्र भेजा था। बताया था कि उसकी बेटी पंजीठ गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करती है। आरोप था कि विद्यालय में छात्राओं को दिए जाने वाले मिड-डे मील में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। सुबह चावल बनवाने के बाद तीन समय बासी ही खिला दिया जाता है। दूध नहीं दिया जा रहा है। गर्मी में चार पंखों के स्थान पर महज एक पंखा चलाया जाता है। स्टाफ के कमरों में सभी पंखे चलते हैं। फ्रिज एवं कंप्यूटर खराब पड़े हैं। विद्यालय गार्ड मनमाने तरीके से बगैर वर्दी इधर-उधर बैठकर ड्यूटी करता है। मैडम रात में विद्यालय में नहीं रहती है। छात्राओं को साबुन, तेल, टूथपेस्ट आदि भी नहीं मिल पा रहा है।
शिकायत में यह भी आरोप था कि छात्राओं के मांग करने पर उन्हें धमकी दी जाती है। अभिभावक विद्यालय गार्डन को शिकायत करते हैं तो वह प्रशासनिक अधिकारी के स्टेनो की बहन होने का हवाला देती है़ें। मामले में कार्रवाई की मांग की गई थी।
इसके अतिरिक्त मुबारिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद तहसीलदार प्रियंका जायसवाल व खंड शिक्षा अधिकारी सचिन रानी ने विद्यालय में पहुंचकर जांच की थी। जांच में विद्यालय में अनियमितता भी पाई गई थी। इस मामले की जांच एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार कर रही हैं। उधर, प्रशासनिक अधिकारी के स्टेनो पर भी गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद कलक्ट्रेट के प्रधान सहायक की ओर से मुबारिक अली के विरुद्ध शामली कोतवाली में शिकायती पत्र दिया गया। शिकायत पत्र की जांच कर रहे शामली कोतवाली के उपनिरीक्षक की ओर से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया कि उन्हें वायरल वीडियो के संबंध में साक्ष्य की आवश्यकता है। इसलिए दो दिन में साक्ष्य उपलब्ध कराएं।
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