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NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा से संबंधित मामले में गवाहों को धमकाने के आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की दो जजों की बेंच ने मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे से आरोपों का खंडन करने के बाद अपना रुख स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा।
शुरुआत में, मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिश्रा ने गवाहों को धमकाया था। 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा तब भड़की जब किसान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे।
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Kiran
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