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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
दरअसल, लखनऊ के जियामऊ में एक महिला से फर्जी तरीके से जमीन हड़पने के मामले में फरार चल रहे उमर अंसारी ने अग्रिम जमानत देने की मांग की है। इस मामले में मुख्तार अंसारी और उसके दोनों बेटे उमर और अब्बास अंसारी आरोपित हैं।
इस मामले में राजस्व अधिकारी सुरजन लाल ने 27 अगस्त, 2020 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर खाली संपत्ति हथिया ली और साजिश कर लखनऊ विकास प्राधिकरण से उस जमीन पर इमारत बनवाने के लिए नक्शा भी पास करवा लिया। अवैध रूप से जमीन कब्जा और नक्शा पास करवाने के बाद अवैध तरीके से इमारत भी बनवा ली