- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- बिना पंजीकृत परियोजना...
नोएडा न्यूज़: उत्तर प्रदेश रेरा ने एम थ्री एम इंडिया बिल्डर की परियोजना के खिलाफ नोटिस जारी किया है. रेरा का कहना है कि बिल्डर बिना पंजीकरण कराए परियोजना का प्रचार-प्रसार कर रहा था. बिल्डर के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर रेरा कार्रवाई करेगा.
रेरा सचिव राजेश त्यागी ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर की एम थ्री एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना नो आइडिया की रेरा पंजीयन प्रक्रिया पूरी नहीं की है. इसके बावजूद फ्लैट की बिक्री के लिए प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया गया है. यह रेरा नियमों का सीधा उल्लंघन है. इस उल्लंघन में रेरा अधिनियम की धारा-59 के अंतर्गत बिल्डर को परियोजना की लागत के दस प्रतिशत तक की पेनाल्टी और तीन साल तक कारावास हो सकता है. रेरा सचिव ने बताया कि रेरा अधिनियम का निर्माण खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए हुआ है. त्यागी ने बताया कि अगर प्रदेश के अन्य बिल्डर को भी ऐसे उल्लंघन में पाया तो कार्रवाई करेंगे.
कैंपेन का विस्तार किया
एम3एम बिल्डर प्रबंधन का कहना है कि नोएडा में जो कैंपेन चलाया जा रहा है, वह विशुद्ध रूप से एम3एम के कॉर्पोरेट कैंपेन का विस्तार है. जो शहर में उसकी उपस्थिति के बारे में लोगों को जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए है. उन्होंने प्रोजेक्ट का प्रचार नहीं किया है. हम कानून का पालन करने वाले डेवलपर हैं. राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों और नीतियों का पालन करते हुए कॉर्पोरेट प्रशासन और नैतिकता के सिद्धांतों पर काम करते हैं.