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नोएडा न्यूज़: जिले की एडीएम वित्त वंदिता श्रीवास्तव समेत चार अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) की ओर से अवमानना नोटिस जारी किया गया है. संबंधित अधिकारियों को 30 मई 2023 को न्यायायल में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखना होगा.
नोबल को-ऑपरेटिव बैंक की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है. एडवोकेट गोविंद भारद्वाज ने बताया कि याचिका के अनुसार पूर्व डीएम और एडीएम वंदिता श्रीवास्वत द्वारा सरफेसी एक्ट के अंतर्गत मनमाने ढंग से और शिथिल रूप से कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे जनता के धन के तुरंत रिकवरी के प्रयासों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं. एडवोकेट ने बताया कि इस मामले में अवमानना याचिका का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी 30 मई 2023 को अधिकारियों से जवाब मांगा गया है. वहीं, इस मामले में एडीएम वित्त वंदिता श्रीवास्तव का कहना है कि कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई है. कोर्ट में जल्द जवाब दाखिल किया जाएगा.
स्विमिंग पूल मालिक पर मुकदमा दर्ज
ग्रेनो वेस्ट के पुराना हैबतपुर गांव के पास एक अर्ध निर्मित स्विमिंग पूल में डूबने से हुई छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने स्विमिंग पूल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. बिना इजाजत के स्विमिंग पूल को शुरू किया गया था. यहां सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं थे.
पुराना हैबतपुर शिवम एंक्लेव कॉलोनी में रहने वाले विनोद कुमार का 16 वर्षीय बेटा हिमांशु की दोपहर दोस्तों के साथ बीडी पब्लिक स्कूल के पास पुराना हैबतपुर स्थित एक अर्ध निर्मित स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया था. इसी दौरान उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई थी. पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया.