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भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व विधायक नूरसलीम राणा के गैर जमानती वारंट जारी
मुजफ़्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर बिना अनुमति हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक नूरसलीम राणा के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। उल्लेखनीय है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर वर्ष 2013 में एक सभा में भडकाऊ भाषण देने के मामले में पूर्व विधायक नूरसलीम राणा समेत एक दर्जन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
पूर्व बसपा विधायक नूरसलीम राणा उर्फ पप्पू के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट की है, जिसमें कोर्ट ने 15 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। गौरतलब है कि 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों में थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर 30 अगस्त 2013 को एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें भारी भीड़ मौजूद थी। इस जनसभा में भड़काऊ भाषण को लेकर 20 लोगों के खिलाफ 153 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्य रुप से पूर्व विधायक नूरसलीम राणा भी मौजूद थे। नूरसलीम राणा उस समय चरथावल विधानसभा सीट से बसपा से विधायक थे। इस मामले में अन्य आरोपी कोर्ट में पेश होते रहे, जबकि पूर्व विधायक नूरसलीम राणा कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रेक कोर्ट ने पूर्व विधायक नूरसलीम राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी दी।