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पूर्व प्रधानाचार्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
मुरादाबाद न्यूज़: छात्रों की ड्रेस के लिए आए 3 लाख 25 हजार रुपये के गबन के मामले में मुस्लिम इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य नईम अहमद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.
मुस्लिम इंटर कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य नईम अहमद के खिलाफ उस समय के विद्यालय प्रबंधक स्व. खलील अहमद सैफी ने वर्ष 2015-16 में विद्यालय की छात्र-छात्राओं के ड्रेस के तीन लाख 25 हजार निजी उपयोग में लेकर गबन का मुकदमा दर्ज कराया था. जांच अधिकारी ने खलील अहमद सैफी, लिपिक खलील अंसारी, शिक्षक गुलशेर अली, सिफ्ते हसन, एसडीएम रामप्रकाश व तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक के कलम बंद बयान किए. सभी ने नईम को आरोपी ठहराया था. नईम अहमद ने बयान में अपनी गलती मानी थी और कहा था कि जल्द ही स्कूल को पैसा लौटा देंगे. विवेचना अधिकारी ने नईम अहमद के खिलाफ धारा 406 आईपीसी के तहत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी. 21 जुलाई 2017 को न्यायालय ने संज्ञान लिया था और नईम अहमद के खिलाफ समन और वारंट जारी किए थे. इसके खिलाफ नईम अहमद ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था. इस बीच सिविल जज न्यायालय ठाकुरद्वारा ने नईम अहमद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 28 अप्रैल की तिथि नियत की है.
नईम अहमद को प्रबंधन ने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है. कार्यवाहक प्रधानाचार्य लोकमन सिंह के चाचा का निधन हो गया था. उनके विद्यालय न आने की वजह से नईम अहमद को चार्ज नहीं दिया जा सका है.
-डॉ. मोहम्मद उल्ला चौधरी, प्रबंधक मुस्लिम इंटर कॉलेज.