उत्तर प्रदेश

यौन शोषण के मामले में मेरठ के बीजेपी नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Kunti Dhruw
29 July 2023 1:53 PM GMT
यौन शोषण के मामले में मेरठ के बीजेपी नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट
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मेरठ
उत्तर प्रदेश के मेरठ में 17 वर्षीय लड़की के यौन शोषण के मामले में एक स्थानीय भाजपा नेता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है, पुलिस ने शनिवार को कहा। पुलिस के अनुसार, अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता के कार्यालय में काम करने वाली किशोरी ने आरोप लगाया है कि गुप्ता, उनके रिश्तेदारों, भाजपा महानगर इकाई के महासचिव अरविंद गुप्ता मारवाड़ी और उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के संजीव गोयल सिक्का ने उसका यौन शोषण किया। मामले में वकील गुप्ता को 21 जून को गिरफ्तार किया गया था.
दौराला पुलिस स्टेशन के SHO संजय शर्मा ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने भाजपा नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि दो वीडियो सामने आए हैं जिनमें कथित तौर पर वकील गुप्ता दो अलग-अलग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद 17 वर्षीय लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई और 27 मई को उसके भाई ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। 15 जून को उसे सकुशल बरामद कर लिया गया।
पुलिस ने कहा कि जब उसे 16 जून को अदालत में पेश किया गया, तो उसने वकील गुप्ता, भाजपा नेता और सिक्का के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए। इसके बाद वकील और भाजपा नेता पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। हालांकि वकील को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बीजेपी नेता फरार है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवान ने बताया कि एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद अरविंद गुप्ता मारवाड़ी की गिरफ्तारी के लिए सभी संभावित स्थानों पर छापेमारी की जा रही है. एसएसपी ने कहा, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ प्रमुख पर लगे आरोप पर एसएसपी ने कहा कि उन पर छेड़छाड़ का आरोप है और मामले की जांच की जा रही है.भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने कहा कि उन्होंने अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदेश नेतृत्व से मंजूरी मांगी है।
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