उत्तर प्रदेश

वाहनों की आरसी में अब होगी नामिनी की व्यवस्था

Admin4
14 Oct 2022 10:45 AM GMT
वाहनों की आरसी में अब होगी नामिनी की व्यवस्था
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में अब वाहन स्वामी के नामिनी का नाम भी दर्ज कराया जाएगा। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने इस बदलाव के लिए विभाग को निर्देशित किया था।

अपर परिवहन आयुक्त लक्ष्मीकांत मिश्र ने गुरुवार को बताया कि वाहनों की आरसी में वाहन स्वामी के नामिनी की व्यवस्था कराए जाने के लिए सभी उप-परिवहन आयुक्तों, सम्भागीय परिवहन अधिकारियों और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन व प्रवर्तन) को निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बंध में 12 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा गया है कि वाहन मालिक की मृत्यु की दशा में वाहन के स्वामित्व-हस्तानांतरण के मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे जन सामान्य को परेशानी न होने पाए।

परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने वाहन के स्वामित्व-हस्तानांतरण के प्रकरण में वाहन मालिकों को आए दिन होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए इस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर परिवहन विभाग ने अब यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कार्यालय नहीं जाना होगा। घर बैठे आप इसको बनवा सकते हैं लेकिन परमानेंट डीएल के लिए आपको कार्यालय जाना होगा।

उक्त जानकारी गुरुवार को एआरटीओ प्रशासन राजीव चतुर्वेदी ने दी। उन्होंने बताया कि लर्निंग के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट 'परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन' में जाकर क्लिक करना होगा। इसके बाद डीएल, राज्य, आधार पर क्लिक करें। फीस मांगने पर जमा करने के उपरांत लिंक मिलेगा। उन्होंने बताया कि टेस्ट क्लियर करने के साथ ही कार्यालय लाइसेंस जारी कर देता है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास घर का पता, उम्र, आधार कार्ड आदि सभी कागजात होना अनिवार्य है।

राजीव चतुर्वेदी ने कहा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आपको खिलाफ एमवी ऐक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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