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उत्तर प्रदेश
Noida : यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते सेक्टर-126 के SHO को पद से हटाया गया
Kanchan Paikara
22 Dec 2025 12:10 PM IST

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Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : नोएडा: सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को उनके पद से हटाकर पुलिस लाइंस भेज दिया गया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 दिसंबर को नोएडा में प्रोफेशनल ड्यूटी के दौरान यौन उत्पीड़न, यातना और धमकियों का आरोप लगाने वाली एक वकील की याचिका पर संज्ञान लेने के दो दिन बाद हुई है।याचिका के अनुसार, महिला वकील अपने क्लाइंट की मदद कर रही थी, जिसे 3 दिसंबर को कथित हमले में सिर में गंभीर चोटें आई थीं, जब वह FIR दर्ज कराने के लिए सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन गई थी।गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) राजीव नारायण मिश्रा ने कहा, "निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए, सेक्टर 126 के SHO भूपेंद्र सिंह को पुलिस लाइंस भेज दिया गया है।
इस मामले में नोएडा के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की देखरेख में एक आंतरिक जांच भी चल रही है।"आंतरिक जांच रिपोर्ट की समय सीमा अभी तय नहीं हुई है क्योंकि इसमें पीड़ित के बयान भी शामिल करने होंगे।याचिका के अनुसार, महिला वकील अपने क्लाइंट की मदद कर रही थी, जिसे 3 दिसंबर को कथित हमले में सिर में गंभीर चोटें आई थीं, जब वह FIR दर्ज कराने के लिए सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन गई थी। वह वकील की ड्रेस में थी और उसके पास पहचान पत्र था।याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया, और जैसे ही उसने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस को कॉल करने की कोशिश की, पुलिस स्टेशन को सील कर दिया। इसमें दावा किया गया है कि अधिकारियों ने उसके क्लाइंट पर हमला किया और उसे अगले दिन बिना गिरफ्तारी मेमो या लिखित कारणों के लगभग डेढ़ घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।इस दौरान, पुरुष पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उसके वकील का कोट फाड़ दिया, उसकी तलाशी ली, उसे हथियार से धमकाया और उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया।
याचिका में कहा गया है कि उसका फोन जब्त कर लिया गया, वीडियो डिलीट कर दिए गए, और CCTV कैमरों को कथित तौर पर बंद कर दिया गया या हटा दिया गया।शुक्रवार को, जस्टिस विक्रम नाथ और एनवी अंजानिया की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया, और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन के संबंधित अवधि के CCTV फुटेज को डिलीट न किया जाए और उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। कोर्ट ने कहा, "आम तौर पर, हम इस मामले पर विचार नहीं करते। हालांकि, याचिका में लगाए गए गंभीर आरोपों और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह मामला CCTV कैमरों को लॉक करने से भी जुड़ा है, और क्योंकि यह बेंच CCTV कैमरों के कामकाज की निगरानी कर रही है, इसलिए हम इस याचिका पर विचार कर रहे हैं," और मामले की सुनवाई 7 जनवरी, 2026 को तय की।नोएडा पुलिस ने बताया कि उनके क्लाइंट का असली विवाद 3 दिसंबर को पार्किंग के मुद्दे पर दो लोगों से हुआ था। अगले दिन, दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हो गया था।
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