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उत्तर प्रदेश
Noida: आरोपियों ने केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग
nidhi
9 Jan 2026 8:46 AM IST

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दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग
Noida: ग्रेटर नोएडा की एक कोर्ट ने गुरुवार को मोहम्मद अखलाक लिंचिंग केस में सुनवाई की अगली तारीख 23 जनवरी तय की। कोर्ट को बताया गया कि आरोपियों ने डिस्ट्रिक्ट जज के सामने एक अर्जी देकर केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है।
अखलाक के परिवार के वकील यूसुफ सैफी के मुताबिक, आरोपियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी फाइल की है, जिसमें सूरजपुर कोर्ट के 23 दिसंबर के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। कोर्ट ने इस ऑर्डर में उत्तर प्रदेश सरकार की केस में चार्ज वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी थी।
आरोपियों ने डिस्ट्रिक्ट जज के सामने केस ट्रांसफर करने की अर्जी दी। सैफी ने बताया कि इसके बाद, सूरजपुर की फास्ट-ट्रैक कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सौरभ द्विवेदी ने अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी तय की।
वकील ने बताया कि गुरुवार, 8 जनवरी को अखलाक की पत्नी इकरामन और बेटा सरताज पुलिस प्रोटेक्शन में कोर्ट के सामने पेश हुए। हालांकि, इकरामन का बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 23 जनवरी तय की। पिछले साल 23 दिसंबर को, कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ चार्ज वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी थी और निर्देश दिया था कि केस को “सबसे ज़रूरी” कैटेगरी में रखा जाए और रोज़ाना सुनवाई हो।
अखलाक के परिवार वालों की गैरमौजूदगी की वजह से 6 जनवरी को होने वाली सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी, जिसके बाद अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी तय की गई।
मोहम्मद अखलाक को 2015 में दादरी में इस अफवाह के चलते लिंच कर दिया गया था कि उसने अपने घर पर बीफ़ रखा है, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया था।
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