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उत्तर प्रदेश
Noida टेकी मौत मामला: बिल्डर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
Dolly
23 Jan 2026 7:19 PM IST

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Greater Noida ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा पुलिस ने युवराज मेहता की मौत के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लोटस ग्रीन के बिल्डर निर्मल सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान बिल्डर की भूमिका सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। NBW जारी होने के बाद, पुलिस टीमों को आरोपी का पता लगाने और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
गुरुवार को, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मेहता की मौत के सिलसिले में लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और बिल्डर से जुड़े दो लोगों, रवि बंसल और सचिन करणवाल को गिरफ्तार किया।
आज पहले, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) के कर्मियों ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में उस जगह का निरीक्षण किया, जहां 16-17 जनवरी की रात को 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार पानी से भरे गड्ढे में गिरने से दुखद मौत हो गई थी। यह निरीक्षण तब हुआ है जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और कथित पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन और लंबे समय तक प्रशासनिक निष्क्रियता को लेकर कई राज्य और स्थानीय अधिकारियों से जवाब मांगा है।
इससे पहले, पांच अन्य लोगों अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल बोहरा और निर्मल कुमार के खिलाफ भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत उल्लंघन का हवाला देते हुए FIR दर्ज की गई थी। FIR में पता चला कि गड्ढा गहरा था, बिना बैरिकेड के था और कचरे से मिले अत्यधिक प्रदूषित पानी से भरा था, जिससे बदबू आ रही थी और आसपास के निवासियों को परेशानी हो रही थी। सार्वजनिक सड़क के पास स्थित यह गड्ढा मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा था, और वहां कोई चेतावनी संकेत या सुरक्षा उपाय नहीं थे। यह जमीन 2014 में लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन द्वारा खरीदी गई थी और बाद में 2020 में विज़टाउन को बेच दी गई, हालांकि कंपनी अभी भी इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है।
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