उत्तर प्रदेश

Noida: जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बिलारी में समस्याएं सुनीं

Admindelhi1
31 Jan 2025 5:12 AM GMT
Noida: जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बिलारी में समस्याएं सुनीं
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"राजस्व विभाग की सबसे ज्यादा आईं शिकायतें"

नोएडा: आयोजित समाधान दिवस में कम फरियादी आए. बिलारी में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने समस्याएं सुनीं. यहां जिले में सबसे ज्यादा 64 शिकायतें आईं. समाधान में जिला उद्योग केंद्र मुरादाबाद के महाप्रबंधक और प्रभागीय वन अधिकारी अनुपस्थित रहे. उनसे डीएम ने जवाब मांगा है.

संपूर्ण समाधान दिवस को घरौनी वितरण कार्यक्रम की वजह से मनाया गया. जिलाधिकारी अनुज सिंह ने उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशानुरुप गुणवत्तापूर्ण शिकायतों का निस्तारण करें तथा फीडबैक भी अवश्य लिया जाये. समाधान दिवस में विभिन्न विभागों से संबंधित 64 शिकायतें प्राप्त हुईं. इसमें विद्युत विभाग से संबंधित, चकरोड पर अवैध कब्जा संबंधित, सड़क मरम्मत, चकबंदी संबंधित, सड़क पर रिफलेक्टर लगाने संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर निष्पक्षता के साथ शिकायतों का निस्तारण के निर्देश दिए. इस दौरान एसडीएम बिलारी विनय कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा कुलदीप सिंह, जिला विकास अधिकारी जीबी पाठक, परियोजना निदेशक डीआरडीए आदि मौजूद रहे. ठाकुरद्वारा में अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाब चन्द्र ने 20 फरियादियों को सुना. 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया. कांठ में उपजिलाधिकारी संतदास पंवार के समक्ष 26 शिकायतें आईं जिसमें 2 का निस्तारण किया गया. तहसील सदर में उपजिलाधिकारी डा. राम मोहन मीणा ने 39 शिकायतें सुनीं.

गैंगस्टर में एक को चार दूसरे को दो साल कैद: कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक को चार और दूसरे को दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बनियाठेर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी कुसुम वीर सिंह ने 25 जुलाई 2008 को गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया था, जिसमें हजरतनगर गढ़ी निवासी अखिलेश को आरोपी बनाया था. लंबे ट्रायल के बाद एडीजी-6 गैंगस्टर कोर्ट सियाराम चौरसिया की अदालत ने आरोपी अखिलेश को दोषी करार देते हुए चार साल के सश्रम कारवास की सजा सुनाई. दूसरा मामला छजलैट थाना क्षेत्र का है. जहां तत्कालीन छजलैट थानाध्यक्ष अनंगपाल सिंह ने 15 2023 को बिलारी के स्योडारा निवासी शकील के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया था. एडीजे-6 गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने शकील को भी दोषी करार देते हुए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने बताया कि दोनों दोषियों को पांच-पांच हजार अर्थदंड भी दिया है.

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