उत्तर प्रदेश

Noida: अदालत ने दुष्कर्म और धमकाने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई

Admindelhi1
5 Jan 2025 6:17 AM GMT
Noida: अदालत ने दुष्कर्म और धमकाने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई
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"25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया"

नोएडा: अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने, उसको जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए सांगीपुर के गांव के राजेंद्र पाल को 20 वर्ष के कारावास, 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति के लिए प्रदान की जाए.

वादिनी मुकदमा पीड़िता के अनुसार वह अपने ननिहाल में दो साल से रह रही थी. 8 जुलाई 2015 की शाम खाना खाने के बाद उसके मामा खेत में सब्जी की रखवाली करने चले गए तो वह मामा के छोटे-छोटे बच्चों के साथ घर पर थी. मकान के बरामदे में रात 12 बजे के करीब दबे पांव राजेंद्र पाल आया और मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया. सुबह जब पीड़िता के मामा घर आए तो घटना की जानकारी दी गई. कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की.

नाराज लेखपालों ने किया प्रदर्शन: स्थानीय तहसील परिसर में लेखपाल संघ ने बरेली जिले में साथी लेखपाल की हत्या पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया. नाराज लेखपालों ने संघ के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री को संबोधित प्रभारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. लेखपाल संघ लालगंज तहसील इकाई के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सरोज की अगुवाई में सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि बरेली में एंटी भूमाफिया अभियान के तहत कार्रवाई को लेकर वहां तैनात लेखपाल मनीष कश्यप को अपहृत कर निर्मम हत्या कर दी गई. बरेली पुलिस को पूर्व सूचना के बाद भी मनीष कश्यप की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की. प्रभारी तहसीलदार पंकज कुमार ने नाराज लेखपालों को डीएम के जरिए ज्ञापन मुख्यमंत्री तक भेजवाने जाने का भरोसा दिलाया. इस पर प्रदर्शन कर रहे लेखपाल शांत हुए. इस मौके पर मो. अकरम खान, विनोद कुमार यादव, शिवम सिंह, जितेन्द्र शुक्ल, राजीव सरोज, कुलदीप राव आदि लेखपाल मौजूद रहे.

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