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मध्य सत्र में शिक्षकों का तबादला नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद: परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण (परस्पर सहमति के आधार पर) वर्तमान सत्र समाप्त होने के बाद ही किए जाएंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि यदि शिक्षकों के आवेदन में सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं तो एक अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र में उनका स्थानांतरण किया जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने परस्पर सहमति वाले अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के मामले में शिक्षकों को उनके जिलों से कार्यमुक्त कर नई पोस्टिंग पर नियुक्त करने की मांग में दाखिल निर्भय सिंह व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश दिया है. याचियों का कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तेजस्वी सिंह केस में आठ जनवरी 20 को आदेश दिया था कि याचियों से दोबारा आवेदन लेकर उनके अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर विचार किया जाए. साथ ही कोर्ट ने अर्चना श्रीवास्तव केस में आदेश दिया था कि जिन परस्पर सहमति वाले मामलों में सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, उनका स्थानांतरण कर दिया जाए. बेसिक शिक्षा परिषद ने अर्चना श्रीवास्तव केस में पारित कोर्ट के आदेश पर ध्यान नहीं दिया. बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता का कहना था कि परिषद ने यह निर्णय लिया है कि शैक्षिक सत्र के मध्य में कोई भी अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी हम के मध्य में हैं. नया शैक्षिक सत्र एक अप्रैल से शुरू होगा, छात्र हित में इस स्तर पर स्थानांतरण उचित नहीं होगा.