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प्रतापगढ़: यदि आप कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले आवेदक का चरित्र सत्यापन पुलिस से कराएगा. पुलिस की ओर से साफ-सुथरी छवि की रिपोर्ट लगाने के बाद ही कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा.
अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिहाज से परिवहन विभाग की ओर से नई पहल की गई है. परिवहन आयुक्त की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करने वाले आवेदक का सबसे पहले पुलिस से सत्यापन कराया जाएगा. यदि आवेदक किसी मुकदमें में वांछित है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा. आवेदन करने के बाद परिवहन विभाग पत्रावली पुलिस विभाग को भेज देगा. पुलिस की ओर से चरित्र सत्यापन करने के बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी. इसी रिपोर्ट के आधार पर परिवहन विभाग लाइसेंस जारी करने की कार्रवाई आगे बढ़ाएगा.
आवेदकों की मनमानी पर लगेगी रोक
कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए परिवहन आयुक्त की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. अब आवेदक का चरित्र सत्यापन पुलिस से कराने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जा सकेगा.
-वीके सिंह, एआरटीओ प्रशासन
तीन हजार से आवेदन लंबित
वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस के तीन हजार से अधिक आवेदन एआरटीओ कार्यालय में पेंडिंग हैं. इन आवेदकों के लिए एक नई मुसीबत आ गई. अब पुलिस से सत्यापन कराने तक इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस का इंतजार करना होगा.
पुराने लाइसेंस धारकों का भी होगा सत्यापन
पहले से कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करा चुके आवेदकों के चरित्र का सत्यापन भी परिवहन विभाग की ओर से कराया जाएगा. इसके लिए कॉमर्शियल लाइसेंस धारकों का विवरण जुटाया जा रहा है. सत्यापन में आपराधिक इतिहास मिलने पर सम्बंधित के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे.
कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर परिवहन आयुक्त की ओर से जारी नई गाइडलाइन से आवेदकों की मनमानी पर रोक लगेगी. साथ ही अफसरों को झांसा देकर ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने की प्रक्रिया पर भी रोक लगेगी.