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न्यूज़क्रेडिट: अमरउजाला
ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। अगली सुनवाई 22 अगस्त सुनिश्चित की। वहीं प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ऊपर न्यायालय ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में दाखिल वाद की पोषणीयता पर जिला जज की अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायालय ने मामले में देरी की वजह से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बताया जा रहा है कि मामले में देरी के चलते जुर्माना लगाया गया है। मामले पर अब 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।
क्या है पूरा मामला ?
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में दाखिल वाद की पोषणीयता पर जिला जज की अदालत में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मुद्दे पर हो रही सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से जबाबी बहस की जानी थी लेकिन इंतजामिया मसाजिद के मुख्य अधिवक्ता अभय यादव के निधन से सुनवाई प्रभावित हुई। इसी क्रम में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने योगेंद्र सिंह को अपना अधिवक्ता बनाया था ।