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अलीगढ़ न्यूज़: जनपद में पीतल सहित अन्य धातुओं की ढलाई से जुडे़ कारोबारियों व कारीगरों के लिए अच्छी खबर है. ढलाई में प्रयोग होने वाले शीरे के लिए नई पॉलिसी बनेगी. सदन में शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक पास किया गया.
विधेयक पास होने पर धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कोल विधायक अनिल पाराशर ने कहा कि संशोधन विधेयक के लागू होने से शीरे का अवैध भंडारण नहीं हो सकेगा. आबकारी विभाग पर इसका नियंत्रण रहेगा. पूर्व में तीन लोगों की मौत अलीगढ़ में अवैध शीरे के टैंकर में डूबने से हुई थी. शीरे से जुड़े कारोबारियों के मुताबिक जिले में करीब 200 टन शीरा की मासिक खपत है. दरअसल शुगर मिल से निकलने वाले शीरे की ट्रेडिंग नहीं हो सकती है. जो फर्में मिल से शीरा लेती हैं, वह खांडसारी का शीरा बताकर बाजार में बेचती है. अब तक खांडसारी के शीरे पर कोई टैक्स नहीं था. नए विधेयक में खांडसारी के शीरे पर भी टैक्स लगने से पहले की तरह घपलेबाजी नहीं हो सकेगी.
जानकारों के मुताबिक खांडसारी व मिल से निकलने वाले शीरे की कोई अलग पहचान नहीं है. दोनों शीरों को एक-एक बर्तन में रख लिया जाए तो उसकी पहचान नहीं की जा सकती है.