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फाइल फोटो
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने सोमवार को नया आदेश जारी कर एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि कार्मिकों को किसी भी सूरत में तीन सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्यन का लाभ ही मिलेगा।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने सोमवार को नया आदेश जारी कर एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि कार्मिकों को किसी भी सूरत में तीन सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्यन (एसीपी) का लाभ ही मिलेगा। यदि किसी कार्मिक को एसीपी अवधि से पूर्व ही पदोन्नति से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, नया आदेश, जेई, एसीपी, ग्रेड-पे, उत्तर प्रदेश न्यूज़, जनता से रिश्ता हिंदी न्यूज़, हिंदी न्यूज़, jantaserishta hindi news, Uttar Pradesh Power Corporation, New Order, JE, ACP, Grade Pay, Uttar Pradesh News,
मिल गया है तो उसे अतिरिक्त एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा।
ग्रेड-पे 4600 रुपये में नियुक्त अवर अभियंता (जेई) को पहले, दूसरे और तीसरे एसीपी के तहत कमश: ग्रेड-पे 4800, 5400 और 6600 अनुमन्य है। मई 2021 में विभागीय चयन समिति (डीपीसी) की बैठक में द्वितीय एसीपी की स्वीकृति संस्तुति करते समय संबंधित अभियंताओं के सेवा अभिलेखों की वार्षिक गोपनीय आख्या अनुशासनिक कार्यवाही आदि को संज्ञान में लिया गया है। समिति ने यह संज्ञान में नहीं लिया कि नियुक्ति तिथि से नौ वर्ष पूर्व ही कई जेई की की पदोन्नति सहायक अभियंता (एई) पर हो जाने से उन्हें दूसरे एसीपी के समतुल्य 5400 का ग्रेड-पे मिल गया है।
बीते छह जुलाई को हुई डीपीसी में एसीपी के प्रकरण पर फिर से विचार किया गया। जिसमें यह तय किया गया कि जो जेई पहले ही पदोन्नति से सहायक अभियंता हो गए हैं उन्हें 5400 का ग्रेड-पे अनुमन्य हो गया है। अब इन्हें दूसरा एसीपी नहीं मिलेगा। इस आदेश के साथ ही प्रबंधन ने पांच जून 2021 द्वारा स्वीकृति दूसरे एसीपी के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि पावर कारपोरेशन में सभी कार्मिकों को एसीपी की लाभ 9, 14 और 19 साल की सेवा पूरी होने पर दिया जाता है।
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