उत्तर प्रदेश

एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 12 साल की सजा

Sonam
5 July 2023 11:17 AM GMT
एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 12 साल की सजा
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एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए जाने पर अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सुशील कुमार वर्मा ने युवक को 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसको डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 25 जुलाई 2017 को यातायात प्रभारी बिहागड़ सिंह यादव ने चेकिंग के दौरान बेड़ी पुलिया चौराहे पर एक चार पहिया वाहन को रोका तो इससे उतरकर एक युवक तेजी से भाग निकला। इस पर पुलिस ने चालक को पकड़ लिया। इसने अपना नाम अरुण कुमार द्विवेदी (26) पुत्र शिवनरेश निवासी नैनी राजापुर और भागने वाले युवक का नाम पप्पू लोदरहा निवासी रुपौली बताया।

वाहन से पुलिस ने 108 किलोग्राम गांजा बरामद किया। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने दोषसिद्ध अरुण कुमार द्विवेदी को स्थापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत 12 वर्ष का कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

दहेज हत्या में पति और सास को आजीवन कारावास की सजा

दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में दोषी पाए गए पति और उसकी मां को त्वरित न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है। दोनों को 27-27 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि रैपुरा थानांतर्गत अगरहुंडा गांव निवासी शंकर दयाल ने पुत्री गेंदिया की शादी जून 2016 में पहाड़ी थाने के चिल्ला माफी निवासी पप्पू पुत्र अवधेश से की थी। शंकर दयाल का कहना था कि शादी के बाद से गेंदिया का पति और सास सुशीला दहेज को लेकर उसका उत्पीड़न करते थे। दो अप्रैल 2019 को गेंदिया को इन दोनों ने जला दिया। कुछ दिन तक सतना में इलाज कराने के बाद इसे वापस घर ले आए और इलाज कराना बंद कर दिया।

इस पर वह बेटी को इलाज कराने बांदा ले गया। इलाज के दौरान सात मई 2019 को उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना के बावजूद कोई सुनवाई न होने पर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने धारा 156(3) के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए।

पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज संजय कुमार ने बुधवार को निर्णय सुनाया। दहेज हत्या का दोषसिद्ध होने पर सुशीला और उसके पुत्र पप्पू को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 27000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया

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