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NCR Ghaziabad: नगर निगम की नक्शे के आवेदन के एनओसी की अनिवार्यता समाप्त हुई
गाजियाबाद; भवन निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति को और आसान बनाने के लिए जीडीए ने नगर निगम से एनओसी की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। इससे विकासकर्ता को एनओसी के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बृहस्पतिवार को मानचित्र समाधान दिवस के मौके पर जीडीए वीसी अतुल वत्स ने यह निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं, समय से मानचित्र के आवेदन की फाइल का निस्तारण नहीं करने पर अवर अभियंता के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
निर्माण के लिए जीडीए में मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। मानचित्र के लिए आवेदन करते समय कई विभागों की एनओसी लगानी होती है। इसमें फायर, नगर निगम, एयरपोर्ट विभाग और अन्य विभागों से एनओसी लगानी होती थी। विकासकर्ता को मानचित्र के लिए इन विभागों से एनओसी लेने में कई दिन का समय लगता है। बृहस्पतिवार को मानचित्र विभाग और विकासकतार्ओं के साथ वीसी ने बैठक कर सुनवाई की। बैठक में तय हुआ कि नगर निगम विकास एजेंसी नहीं बल्कि वह एक मेंटेनेंस एजेंसी है। जमीन का ब्यौरा राजस्व विभाग के पास होता है। स्वामित्व के संबंध में तहसील से जानकारी ले ली जाती है। इसलिए तहसील से जमीन का सत्यापन पर्याप्त है। नगर निगम की एनओसी लेने के कोई जरूरत नहीं है। इस फैसले से जहां विकासकतार्ओं का समय और पैसा बचेगा वहीं, जीडीए में भी मानचित्र की फाइलों का निस्तारण आसान हो जाएगा। इसी के साथ मानचित्र में एयरपोर्ट अथारिटी से भी भवन की ऊंचाई के लिए एनओसी लेने के लिए चक्कर लगाना होता है। वीसी ने बताया कि एयरपोर्ट अथारिटी को पत्र लिखा जा रहा है कि वह गाजियाबाद में किन इलाकों में कितनी ऊंचाई होनी चाहिए इसकी जानकारी जीडीए को भेज दे। इससे मानचित्र स्वीकृति करते समय इसकी जानकारी रहेगी। विकासकतार्ओं को एयरपोर्ट अथारिटी के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नक्शे में सही जानकारी नहीं देने पर आर्किटेक्ट को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।