उत्तर प्रदेश

NCR Ghaziabad: अदालत ने गांजा तस्कर को दो साल सात महीने कारावास की सज़ा सुनाई

Admindelhi1
20 Feb 2025 2:45 PM IST
NCR Ghaziabad: अदालत ने गांजा तस्कर को दो साल सात महीने कारावास की सज़ा सुनाई
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दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

गाजियाबाद: गांजा तस्कर को अदालत ने दो साल सात महीने के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने 24 जनवरी को अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अदालत से अपील की थी कि वह गरीब है और केस की पैरवी करने के लिए वकील नहीं कर सकता है।

लिंक रोड थाना के उपनिरीक्षक पंकज कुमार ने 22 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि महाराजपुर चौकी क्षेत्र में वह संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। पुलिस बल गश्त करते हुए पीएमडी रोड पर रेलवे लाइन के पास पहुंची। वहां पर आनंद विहार दिल्ली की ओर से एक व्यक्ति हाथ में कुछ सामान लिए आता दिखा। पुलिस को देखते ही पीछे मुड़कर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बबलू पुत्र अमजद बताया। भागने का कारण पूछा तो उसने अपने पास थैले में गांजा होना बताया। तलाशी लेने पर उसके पास एक किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था।

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