उत्तर प्रदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 120 करोड़ का जुर्माना लगाया

Ritisha Jaiswal
16 Sep 2022 2:58 PM GMT
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 120 करोड़ का जुर्माना लगाया
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 120 करोड़ का जुर्माना लगाया है. मामला गोरखपुर की रामगढ़ ताल, एमी, राप्ती, रोहनी नदियों में प्रदूषण से जुड़ा हुआ है.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 120 करोड़ का जुर्माना लगाया है. मामला गोरखपुर की रामगढ़ ताल, एमी, राप्ती, रोहनी नदियों में प्रदूषण से जुड़ा हुआ है. इसके साथ ही NGT ने इंडस्ट्रीज द्वारा प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार को कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने गोरखपुर में मलजल के निकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार माना है. NGT का कहना है कि जल प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का एक कारक है.


NGT ने गोरखपुर में रामगढ़ ताल, राप्ती नदी समेत गोरखपुर के आस पास की अन्य नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है. NGT ने कहा कि प्रदूषित पानी से दिमागी बुखार, जापानी बुखार जैसी बीमारियां होती हैं. इसकी वजह से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों बच्चों की जान चली जाती है
NGT ने किया कमेटी का गठन
NGT ने ACS UD, CPCB, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव, राज्य PCB, PCCF के सदस्य, गोरखपुर नगर निगम की एक समिति बनाई है. कमेटी को एक महीने में बैठक कर प्रदूषण को कम करने को लेकर एक्शन प्लान तैयार करना होगा.
समिति के काम में CETP का प्रचालन, रामगढ़ ताल का संचालन, अतिक्रमण को रोकना, वृक्षारोपण सुनिश्चित करना होगा. NGT ने कमेटी से 6 महीने में ऐक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.


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