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मुज़फ्फरनगर दंगा 2013: भड़काऊ भाषण के मामले में आज भी आरोप तय नही हो सके
मुज़फ्फरनगर: गत 2013 को शहीद चौक खालापार के एक जलसे में भड़काऊ भाषण के मामले में आज भी आरोप तय नही हो सके, क्योंकि मामले की पत्रावली एडीजे 3 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में रिविज़न की सुनवाई के लिए तलब कर सेशन कोर्ट में सुनवाई के लिए 24 तारीख नियत की गई है। अब रिविज़न की एडीज 3 विशेष अदालत एमपी/एमलए कोर्ट में सुनवाई के बाद ही अब निचली अदालत में मामले की सुनवाई हो सकेगी। आज निचली अदालत के ज़ज़ मयंक जायसवाल की अदालत में पूर्व सांसद साईदुज़मा,पूर्व विधायक मौलाना जमील,पूर्व सभासद असद जमा एडवोकेट,सुल्तान मशीर,नोशद कुरेशी,अहसान आदि कोर्ट में पेश हुए जबकि कादिरराणा,नूर सलीम, सलमान सईद की तरफ से हाज़री माफी की अर्जी दाखिल की गई।
बता दें कि विशेष अदालत के आदेश के विरुद्ध ज़िला ज़ज़ की कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से वकील अमजद अली ने रिविज़न दाखिल किया गया है। ज़िला ज़ज़ ने सुनवाई के लिए रिविज़न एडीजे 3 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में भेज दिया है। जिसकी सुनवाई आगामी 24 जनवरी को होगी।