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मुजफ्फरनगर: गैंगस्टर एक्ट में फैसला आया, दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा

डिस्ट्रिक्ट क्राइम न्यूज़: थाना पुरकाजी क्षेत्र के अभियुकतगण महबूब पुत्र छोटा उर्फ अशरफ झोझा वा इकबाल पुत्र सद्दीक झोझा फरमान पुत्र मन्नू व इकबाल पुत्र नजीर ने गिरोह बना कर घातक अस्त्र से लैस होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तथा ये आरोपी महिलाओं से छेड़छाड़, हत्या का प्रयास जैसे अपराधिक कृत्यों में लिप्त थे। अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास भी है इस गिरोह की इन्ही अपराधिक गतिविधियों के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष पुरकाजी महिपाल सिंह ने इन चारो अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का वर्ष 1997 में अभियोग पंजीकृत कराया था।
गौरतलब है कि अभियुक्तगण इकबाल पुत्र नजीर व फरमान पुत्र मन्नू को पूर्व में ही गैंगस्टर कोर्ट से सजा हो चुकी थी। जबकि महबूब पुत्र छोटा व इकबाल पुत्र सद्दीक के विरुद्ध अभियोग विचारण पर था आज सुनवाई पूर्ण होने पर विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर की जबरदस्त पैरवी के चलते, इन दोनो अभियुक्तगण को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर बाबू राम द्वारा पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व दस दस हजार रूपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।





