उत्तर प्रदेश

मुजफ्फरनगर: गैंगस्टर कोर्ट ने एक आरोपी को 3 वर्ष से ज्यादा की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
29 March 2022 7:27 AM GMT
मुजफ्फरनगर: गैंगस्टर कोर्ट ने एक आरोपी को 3 वर्ष से ज्यादा की सजा सुनाई
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सिटी न्यूज़: गैंगस्टर कोर्ट ने एक पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष पांच माह 11 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और पांच हजार रूपये का अर्थदंड भी किया है। जानकारी के अनुसार, गैंगस्टर कोर्ट-5 के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुण्डीर द्वारा की गई जबरदस्त पैरवी से कोर्ट ने छपार के एक पुराने मामले में आरोपी अश्वनी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष पांच माह 11 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उस पर पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया है। बताया जा रहा है कि छपार थाना क्षेत्र के गांव सिसौना निवासी अश्वनी पुत्र कुलवीर सिंह के खिलाफ छपार थाने में 8 अक्टूबर 2018 को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी चार्जशीट 14 मई 2019 को कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुण्डीर ने मजबूती से पैरवी की, जिस पर गैंगस्टर कोर्ट-5 के जज बाबूराम ने अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अश्वनी को उक्त मुकदमे में दोषी पाते हुए तीन वर्ष पांच माह 11 महीने के कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

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