उत्तर प्रदेश

Muzaffarnagar: डॉक्टर ने बिना किसी डिग्री के किया महिला का ऑपरेशन, शिकायत दर्ज

Admindelhi1
6 Feb 2025 6:07 AM GMT
Muzaffarnagar: डॉक्टर ने बिना किसी डिग्री के किया महिला का ऑपरेशन, शिकायत दर्ज
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"डीएम को की शिकायत"

मुजफ़्फरनगर: शहर कोतवाली क्षेत्र के लद्दावाला निवासी अमजद सैफी पुत्र अब्दुल हमीद ने जिलाधिकारी उमेश चन्द्र मिश्रा को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी पत्नी शगुफ्ता लीवर एबसेस से पीडि़त थी। उसने अपनी पत्नी को डा. डॉ. अम्मार हुसैन के गैलेक्सी अस्पताल घास मण्डी, थाना-सिविल लाइन्स में दिखाया।

डॉ. अम्मार हुसैन के गैलेक्सी अस्पताल में डॉ. अम्मार हुसैन व डा. शमीम आजम ने कहा कि हमारे अस्पताल में सभी सुविधाएं वेन्टीलेटर, आईसीयू तथा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा है तथा दूरबीन विधि से ओपरेशन की सुविधा है तथा ईलाज में एक लाख रूपये का खर्च आयेगा तथा गलैक्सी अस्पताल के बोर्ड पर भी विशेषज्ञ डॉक्टर्स के नाम लिखे है।

उसने विश्वास करके अपनी पत्नी शगुफ्ता को 3० दिसंबर 2०23 को गलैक्सी अस्पताल में भर्ती करा दिया और डॉ. अम्मार हुसैन व डा. शमीम आजम ने 31 दिसंबर 2०23 को आपरेशन कर दिया। शाम को मालूम हुआ कि डाक्टर ने दूरबीन विधि के बजाय पेट का खुला ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन से प्रार्थी की पत्नी की हालत खराब होती चली गयी।

जब ज्यादा हालत खराब हुई तब 11 जनवरी 2024 को गैलेक्सी अस्पताल से ले जाकर शामली के डॉ. खुर्शीद अनवर के यहाँ भर्ती किया तथा उन्होंने बताया कि लीवर एबसंस के मरीज का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। गलत ऑपरेशन के कारण प्रार्थी की पत्नी के फेफड़ों में भी पानी आ गया। उसको बाद में मालूम हुआ कि डा. अम्मार हुसैन गैलेक्सी अस्पताल के मालिक के पास न तो कोई डिग्री है न ही डिप्लोमा है तथा न ही डा. अम्मार हुसैन व डा. शमीम आजम को आपरेशन करने की कोई अनुमति है।

डॉ. अम्मार हुसैन ने यह जानते हुए कि उसके पास न तो कोई डिग्री है, फिर भी जानबूझकर पैसा हड़पने की नियत से ऑपरेशन कर दिया है तथा डा. अम्मार हुसैन व डा. शमीम आजम ने धोखा देकर उससे 205000/- रूपये हड़प लिये है। उसने याकूब पुत्र अब्दुल अजीज निवासी लद्दावाला उत्तरी, थाना कोतवाली नगर व मौ. मतीन पुत्र मुजीब सैफी निवासी लद्दावाला के सामने 205000/- रूपये लिये है, डॉ. अम्मार हुसैन ने उत्तराखण्ड सरकार का अपना रजिस्ट्रेशन न .-0137 का प्रमाण पत्र लगाया है, जबकि उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र 2०19 तक ही मान्य है तथा उसी के आधार पर मु.नगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में भी अपना रजिस्ट्रेशन धोखे से फर्जी रूप से तैयार करके लगाया है।

प्रार्थी द्वारा आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त की, जिससे स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि डॉ. अम्मार हुसैन को कोई अधिकार मेडिकल प्रैक्टिस करने का नहीं है। मालूम करने पर पता चला है कि डॉ. अम्मार हुसैन ने इमलाख के साथ मिलकर फर्जी डिग्री बनायी है, क्योंकि इमलाख व अम्मार के खिलाफ देहरादून में भी फर्जी डिग्रीयां बनाने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज है, जिसकी विवेचना सीबीआई द्वारा की गयी है तथा डॉ. अम्मार हुसैन के खिलाफ पहले भी थाना-सिविल लाईन पर मुअस-46/24 धारा-3०4, 42०, 5०6 आईपीसी में दर्ज है, उसमें भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी गैलेक्सी अस्पताल के खिलाफ जांच के उपरान्त अपनी आख्या प्रस्तुत की गई थी। पीडि़त ने डीएम से प्रार्थना की है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कराई जाए।

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