उत्तर प्रदेश

मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 7 वर्ष की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
31 March 2022 9:34 AM GMT
मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 7 वर्ष की सजा सुनाई
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सिटी क्राइम न्यूज़: थाना भोपा क्षेत्र के गांव रहमतपुर निवासी सागर पुत्र सुशील ने थाने में तहरीर देकर आठ वर्ष पूर्व मामला दर्ज कराया था कि उसकी दुकान पर मौहल्ले का ही टीटू पहुंचा और जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोप है कि उसने हाथ में फावड़ा लेकर सागर के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। बीच बचाव को आये सागर के भाई विशाल व अन्य लोगों ने उसकी जान बचाई। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम कोर्ट के जज जमशेद अली ने की। लोक अभियोजक एससी एसटी एक्ट यशपाल सिंह व एडीजीसी क्रिमिनल सहदेव सिंह ने कोर्ट में जोरदार पैरवी की, जिस पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी टीटू को जानलेवा हमले में दोषी करार दिया और सात वर्ष की सजा सुनाई, जबकि 6 हजार रूपये का जुर्माना भी किया।

कोर्ट ने धारा 323 में एक वर्ष की सजा व एक हजार रूपये का जुर्माना किया, जबकि धारा 324 आईपीसी में 2 वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रूपये का जुर्माना तथा 506 आईपीसी, एससी एसटी एक्ट में चार वर्ष का सश्रम कारावास तथा तीन हजार रूपये का जुर्माना किया गया।

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