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उत्तर प्रदेश
Muzaffarnagar: गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त को 2 साल की सजा
Admindelhi1
22 March 2025 11:42 AM IST

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"अर्थदंड की सजा सुनाई"
मुजफ्फरनगर: विशेष न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) ने शुक्रवार को अभियुक्त सिद्धीकी उर्फ लाला पुत्र मुदा को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियुक्त के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया।
विशेष न्यायाधीश काशिफ शेख ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। अभियुक्त को 2 साल की सजा के साथ आर्थिक दंड भी दिया गया है।
यह मामला 2009 में दर्ज किया गया था, और इसके बाद अभियुक्त को कई बार न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। अंततः अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
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