उत्तर प्रदेश

लव जिहाद कानून के तहत मुस्लिम युवक को सुनाई 5 साल की सजा

Shantanu Roy
18 Sep 2022 10:03 AM GMT
लव जिहाद कानून के तहत मुस्लिम युवक को सुनाई 5 साल की सजा
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अमरोहा। यूपी से लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों पर रोक लगाने के लिए नया कानून लागू किया गया है। जिसके तहत आज पहली सजा अमरोहा के जिला कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ कपिल राघव ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की कोशिश करने वाले मुस्लिम युवक को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी युवक को पांच साल कैद की सजा सुनाते हुए, 40 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया गया है। योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू किया गया था।
बता दें कि मामला अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है। जहां के निवासी एक नर्सरी कारोबारी के घर संभल जिले का निवासी मोहम्मद अफजाल बतौर ड्राइवर काम करता था। इसी दौरान मोहम्मद अफजाल की मुलाकात नर्सरी संचालक की 16 साल की बेटी से हो गई। इसके बाद आरोपी मुस्लिम युवक ने अपना धर्म छिपाकर उसे खुद का नाम अरमान कोहली बताया था। इसके बाद आरोपी किशोरी को अपने प्रेम जाल में फसाकर 2 अप्रैल 2021 को घर से भगा कर ले गया।
आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन अधिनियम 2020 के तहत मुकदमा दर्ज
इससे पहले की वह शादी कर पाता लड़की को उसकी हकीकत का पता चल गया। वहीं, लड़की के घर से गायब जाने के बाद कारोबारी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए जांच कर दोनों को दिल्ली से बरामद कर लिया। इसके बाद किशोरी ने अफजल पर धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस ने आरोपी अफजल के खिलाफ धर्म परिवर्तन अधिनियम 2020 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया था।
कोर्ट ने पांच साल की कैद और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई
दरअसल इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ कपिल राघव सुनवाई कर, आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया। इसी कड़ी में शनिवार को कोर्ट ने अफजल को 5 साल की कैद और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, इस मामले में अपर निदेशक अभियोजन हरेंद्र यादव ने बताया कि यूपी का यह पहला मामला है। जिसमें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत सजा सुनाई गई है।
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