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उत्तर प्रदेश
वाराणसी की महिला से रेप, ब्लैकमेल करने के मामले में मुस्लिम मौलवी को 10 साल की जेल
Deepa Sahu
23 Sep 2022 9:45 AM GMT
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक फास्ट-ट्रैक ने इटावा के एक मुस्लिम मौलवी को एक महिला से बलात्कार और धमकी देने के आरोप में 10 साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि मौलाना जर्जिस आदेश सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर आते वक्त मुस्कुराते हुए नजर आए।
न्यायमूर्ति नीरज श्रीवास्तव ने बलात्कार के एक मामले में इटावा के मौलाना जर्जिस को 10 साल कैद की सजा सुनाते हुए आदेश सुनाया और उस पर जुर्माना भी लगाया.
2016 में वाराणसी की एक महिला ने आरोप लगाया कि मौलवी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे ब्लैकमेल किया। महिला की शिकायत के मुताबिक, वह 2013 में जर्जिस से मिली थी और जब भी वह वाराणसी आया तो शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए और उसे ब्लैकमेल किया।
2015 में दर्ज की गई शिकायत
महिला ने मौलाना जर्जिस पर रेप, ब्लैकमेल और अन्य आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जरजिस को सजा देने का मामला 17 जनवरी 2016 को वाराणसी के जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया था।
इस बीच, जर्जिस ने दावा किया कि वह दोषी नहीं है, यह कहते हुए कि वह फास्ट-ट्रैक अदालत के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय का रुख करेगा।
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