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अवैध संबंधों के शक में हुआ था मर्डर: बुजुर्ग की हत्या में महिला को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर अदालत ने 14 साल पहले हुई हत्या के मामले में एक महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी महिला पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 14 साल पहले खतौली के गांव भंगेला में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। 16 जून 2008 को विपिन कुमार निवासी गांव भंगेला थाना खतौली ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पिताजी विशंभर सिंह घर से घूमने के लिए 15 जून को रात 9 बजे निकले थे। लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। उन्होंने बताया कि काफी तलाशने पर उनका शव गांव के श्मशान के घाट के पास पड़ा मिला था। उन्होंने बताया कि गांव के ही हरेन्द्र और रामदास ने उसके पिता विशंभर सिंह का शव कुछ लोगों को ले जाते देखा। बताया था कि गांव के ही शिवराज उर्फ डब्बू और विकास पुत्र जयकरण और गुलिस्ता पत्नी छोटे खां निवासीगण गांव भंगेला उसके पिताजी का शव गांव के करमे के खेत से होकर ले जा रहे थे। विशंभर सिंह का शव बरामद हुआ था तो उनके शरीर पर कई चोट पाई गई थी। पुलिस ने गुलिस्ता सहित तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
