उत्तर प्रदेश

UP में कुत्ता पालने को लेकर नगर निगम ने बनाए नियम

Shantanu Roy
10 Sep 2022 10:25 AM GMT
UP में कुत्ता पालने को लेकर नगर निगम ने बनाए नियम
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बड़ी खबर
मेरठ। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों डॉग बाइटिंग की घटनाओं से कुत्ता पालने वालों को नगर निगम ने सावधानी बरतने को कहा है। अगर पालतू कुत्ता किसी को हानि पहुंचाता है तो इसका जिम्मेदार कुत्ते का मालिक होगा। नगर निगम कुत्ता पालने की नई नियमावली बना रहा है, जिसमें नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई को भुगतना पड़ेगा। देखिए डॉग पालने वालों के लिए क्या- क्या नियम है। गौरतलब है कि बीते दिनों में नोएडा और गाजियाबाद में कुत्ते की मासूम पर हमला करने की घटनाएं सामने आई हैं।
जिसमें गाज़ियाबाद में चार्म्स कैसल सोसायटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने मौजूद बच्चे को काटने की घटना सामने आई थी। वहीं, एक बच्चे को मधुबन बापूधाम क्षेत्र सेक्टर 23 के पार्क में खेलते हुए बच्चे पर कुत्ते ने हमला बोला था। कुत्ते के हमला करने के बाद बच्चे के चेहरे पर 150 टांके आए थे। इस घटना के बाद सोसायटियों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। कई जगह सोसायटी के रेजिडेंट्स ने तो लिफ्ट में कुत्ते को लाने-ले जाने पर रोक लगा दी है। कुत्ते को टहलाने के लिए भी सोसायटी में गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
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